
उत्तराखंड सरकार राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोलर वाटर हीटर की स्थापना पर आकर्षक सब्सिडी प्रदान कर रही है, उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UREDA) द्वारा संचालित इस योजना के तहत, जहां घरेलू उपभोक्ताओं को लागत पर 50% तक की भारी छूट मिल रही है, वहीं व्यावसायिक उपभोक्ता भी 30% तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
यह भी देखें: Solar water heater: जानें, कितने लीटर (LPD) का सोलर वाटर हीटर आपके घर के लिए है परफेक्ट?
योजना की मुख्य विशेषताएं और पात्रता
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ निर्धारित मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं:
- आवेदक का उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- घर या व्यवसाय में वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
- लर वाटर हीटर लगाने के लिए उपयुक्त छत या स्थान उपलब्ध हो।
- आवेदक ने पहले इसी प्रकार की किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ न उठाया हो।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी)।
- निवास प्रमाण पत्र।
- वर्तमान बिजली का बिल।
- बैंक पासबुक की प्रति (सब्सिडी सीधे खाते में आएगी)।
- पासपोर्ट आकार के फोटो।
- संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज।
यह भी देखें: सोलर हीटर कैपेसिटी कैलकुलेटर, 4 या 6 सदस्यों वाले परिवार को कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए?
आवेदन की प्रक्रिया
सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इच्छुक लाभार्थी इन चरणों का पालन कर सकते हैं:
- सबसे पहले, उत्तराखंड ऊर्जा विभाग या यूरेडा (UREDA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- पोर्टल पर ‘सोलर वाटर हीटर सब्सिडी’ अनुभाग में जाकर पंजीकरण फॉर्म भरें।
- मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करें।
- यदि लागू हो, तो योजना के प्रकार के आधार पर निर्धारित आवेदन शुल्क (जैसे ₹100 प्रति 100 LPD) का ऑनलाइन भुगतान करें।
- सभी विवरणों और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद आवेदन अंतिम रुप से जमा करें।
आवेदन जमा होने के बाद, यूरेडा (UREDA) द्वारा साइट का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, अनुमोदन मिलने पर, एक अधिकृत विक्रेता द्वारा सोलर वाटर हीटर की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी।







