खाली जगह में बनाए सोलर पैनल कोल्ड स्टोरेज, मिलेगी 12.50 लाख रुपये की सब्सिडी

किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकार कई प्रकार योजनाओं को चला रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं।

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खाली जगह में बनाए सोलर पैनल कोल्ड स्टोरेज, मिलेगी 12.50 लाख रुपये की सब्सिडी
सोलर पैनल कोल्ड स्टोरेज

बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को सोलर पैनल कोल्ड स्टोरज (Solar Panel Cold Storage) लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, ऐसे में किसान अपनी फसलों को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं, और बाजार में उचित दाम प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ विशेष रूप से उन किसानों को प्राप्त होगा, जो नगदी फसलों की खेती करते हैं, और अपने फसलों को खराब होने से बचना चाहते हैं।

सोलर पैनल कोल्ड स्टोरेज

कोल्ड स्टोरेज में फलों और सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए सोलर पैनल कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, इन स्टोरेज में लंबे समय तक फसल को खराब होने से बचाया जा सकता है। बिहार सरकार की यह पहल किसानों को लाभ देगी, जिसके लिए उन्हें 12.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 50 इकाइयों के लिए सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाएगा। इसमें एक कोल्ड स्टोरेज को लगाने का खर्चा लगभग 35 लाख रुपये तक रहती है।

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सोलर पैनल कोल्ड स्टोरेज योजना के मुख्य बिन्दु

  1. सब्सिडी राशि: बिहार सरकार द्वारा कुल लागत का 50% यानी 12.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी रही है।
  2. लक्ष्य: योजना के तहत 50 इकाइयों को सोलर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा, इसमें प्रति कोल्ड स्टोरेज यूनिट को लगाने में 35 लाख रुपये का खर्चा होता है।
  3. कोल्ड स्टोरेज का लाभ: किसान अपनी नाजुक फसलों को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं, ऐसे में उन्हें बाजार में उचित दाम मिलता है, और उनकी आय में वृद्धि होती है।

सोलर पैनल कोल्ड स्टोरेज योजना की आवेदन प्रक्रिया

  • वेबसाइट पर जाएं: कोल्ड स्टोरेज के लिए उद्यान निदेशालय कृषि विभाग बिहार की आधिकारी वेबसाइट में जाएँ।
  • योजना आवेदन करें: आधिकारिक वेबसाइट में कोल्ड टोरेज से संबंधित योजना आवेदन करें।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें: आवेदन फॉर्म में मांगी गई पूरी जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर सबमिट करें।
  • पहले आओ-पहले पाओ: इस योजना का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किसान प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड या जिले के उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में जा सकते हैं, इस प्रकार की योजना से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है।

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