
Solar Pump Application: हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब किसान प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM Yojana) के तहत रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy से संचालित सोलर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Solar Pump Application की प्रक्रिया 8 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 21 अप्रैल 2025 तक चलेगी। आवेदन केवल सरल हरियाणा पोर्टल (saralharyana.gov.in) के माध्यम से किया जा सकेगा।
इस योजना के तहत किसान अपनी ज़रूरत के अनुसार सोलर पंप की कैपेसिटी और प्रकार का चयन कर सकते हैं। साथ ही वे अपनी पसंद की कंपनी का सोलर पंप भी चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।
किसानों के लिए छह श्रेणियों में खुले आवेदन
प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कुल छह श्रेणियों में सोलर पंप आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह कदम हरियाणा के कृषि क्षेत्र को सस्टेनेबल और एनर्जी एफिशिएंट बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। जिन किसानों के पास बिजली आधारित कनेक्शन (UHBVN/DHBVN) हैं और वे अपनी पुरानी डिमांड सरेंडर करते हैं, उन्हें इस योजना में वरीयता दी जाएगी।
किन्हें मिलेगा पहले मौका?
जो किसान पहले से 1 HP से 10 HP बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए DISCOMS में आवेदन कर चुके हैं (वर्ष 2019 से 2023 के बीच), उन्हें सोलर पंप के कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि उन्हें मौजूदा बिजली कनेक्शन को छोड़ना होगा।
कितना मिलेगा अनुदान?
सरकार किसानों को 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है। इसका मतलब है कि किसानों को केवल 25% राशि का योगदान करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान 10 HP सोलर पंप लगवाना चाहता है, तो उसे केवल 25% की लागत वहन करनी होगी और बाकी सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
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आवेदन से पहले जानें यह जरूरी बातें
किसान आवेदन करते समय अपनी खेत की साइज, पानी की जरूरत और भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए पंप का चयन करें। सोलर पंप की स्थापना संबंधित फर्म द्वारा की जाएगी लेकिन खेत में बोरवेल करवाना किसान की जिम्मेदारी होगी।
बिना लाभार्थी हिस्सा (Beneficiary Share) जमा किए गए आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।
दो बार आवेदन कर चुके किसानों को राहत
जिन किसानों ने पहले ही 20 फरवरी से 5 मार्च और 11 जुलाई से 25 जुलाई के बीच आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, उन्हें पुराने चालान के अनुसार लाभार्थी हिस्सा फिर से जमा करना होगा। वहीं अन्य पुराने आवेदकों को नया आवेदन करना होगा।
आवेदन के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेज
आवेदन के लिए किसान के पास परिवार पहचान पत्र (PPP) होना अनिवार्य है।
आवेदक के परिवार के नाम पर पहले से कोई सोलर कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
किसान के नाम पर बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए।
आवेदक के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।
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हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (HWRA) द्वारा चिन्हित उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है।
धान उगाने वाले ऐसे किसान जिनके क्षेत्र में भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे पहुंच चुका है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। अधिक जानकारी के लिए किसान http://hareda.gov.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
किसान कैसे करें आवेदन?
आवेदन केवल saralharyana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन करते समय किसान को पंप की क्षमता, कंपनी और मॉडल का चयन करना होगा। इसके बाद चालान के अनुसार लाभार्थी हिस्सा जमा कराना होगा।
आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद फर्म द्वारा संपर्क कर पंप की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
योजना का उद्देश्य और सरकार की मंशा
हरियाणा सरकार इस योजना के माध्यम से न केवल किसानों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना चाहती है बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy को भी बढ़ावा देना चाहती है। यह पहल ग्रीन एनर्जी मिशन और पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।