
केंद्र सरकार देश भर में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, इसी क्रम में, आवासीय छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कर में संभावित छूट का प्रस्ताव विचाराधीन हो सकता है।
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किसे मिल सकता है लाभ?
यदि ऐसी कोई टैक्स छूट योजना भविष्य में लागू होती है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य आवासीय उपभोक्ताओं पर स्थापना लागत के बोझ को कम करना होगा, संभावित लाभ उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए उपलब्ध हो सकते हैं जो अपने घरों में सोलर पैनल स्थापित करते हैं।
लाभ के दायरे में आने के लिए संभावित शर्तें निम्नलिखित हो सकती हैं:
- यह योजना विशेष रुप से घरों या आवासीय परिसरों के लिए होगी, न कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए।
- उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय पोर्टल for Rooftop Solar के माध्यम से अपनी प्रणाली स्थापित करनी होगी और पंजीकरण कराना होगा।
- सरकार द्वारा निर्धारित एक निश्चित क्षमता (जैसे 1 किलोवाट से 10 किलोवाट) के भीतर सिस्टम स्थापित करने पर ही छूट मिल सकती है।
वर्तमान में क्या हैं प्रोत्साहन?
मौजूदा समय में, सरकार रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए अग्रिम सब्सिडी प्रदान करती है। 3 किलोवाट तक की क्षमता के लिए प्रति किलोवाट एक निश्चित राशि की सब्सिडी उपलब्ध है, इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारें संपत्ति कर या अन्य स्थानीय शुल्कों में आंशिक छूट प्रदान कर सकती हैं।
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आधिकारिक जानकारी कहाँ से प्राप्त करें?
टैक्स छूट संबंधी किसी भी आधिकारिक घोषणा के लिए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की आधिकारिक वेबसाइटों पर जारी होने वाली अधिसूचनाओं पर नजर रखना महत्वपूर्ण है, उपभोक्ता नवीनतम सब्सिडी दरों और योजना विवरण के लिए सीधे राष्ट्रीय पोर्टल for Rooftop Solar पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन कर सकते है।






