खेती की लागत को कम करने और किसानों को सिंचाई के लिए सुलभ सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार किसानों को सोलर पंप (Solar Pump) पर 60 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इस पहल के तहत 13 दिसम्बर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में सोलर पंप संयंत्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति ऑनलाइन जारी की जाएगी। यह योजना पीएम कुसुम योजना (PM-KUSUM Yojana) के तहत चलाई जा रही है, जिससे राज्य के किसान Renewable Energy का लाभ उठा सकेंगे।
सोलर पंप पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी
राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत विद्युत कनेक्शन से वंचित किसानों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सोलर पम्प प्रदान किए जाएंगे। उपनिदेशक उद्यान, अजमेर आरती यादव ने जानकारी दी कि 3, 5, 7.5 और 10 एचपी क्षमता तक के सोलर पम्प संयंत्रों की स्थापना पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के किसानों को अतिरिक्त 45,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसानों को राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। किसान आवेदन नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या स्वयं जनआधार कार्ड का उपयोग कर ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन के समय नवीन जमाबंदी एवं सादे कागज पर विद्युत कनेक्शन नहीं होने का स्वघोषित शपथ पत्र (पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक से प्रमाणित) आवश्यक हैं।
लाभार्थी किसानों का चयन
सोलर पंप सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों का चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, योजना का उद्देश्य सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा (Solar Energy) का उपयोग बढ़ावा देना और किसानों की निर्भरता पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर कम करना है।
सोलर पंप योजना का महत्व
इस योजना के माध्यम से न केवल किसानों को सस्ती सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को भी प्रोत्साहित करती है। राज्य में कई इलाकों में विद्युत कनेक्शन की कमी के कारण किसानों को सिंचाई में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस योजना से किसानों की उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि होगी।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क
किसान इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। योजना से जुड़ी सभी जानकारी राजकिसान साथी पोर्टल पर भी उपलब्ध है।
1.सोलर पंप योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
किसान राजकिसान साथी पोर्टल पर जनआधार कार्ड का उपयोग करके या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
2. सोलर पम्प के लिए कितनी सब्सिडी मिलती है?
योजना के तहत सोलर पंप पर इकाई लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 45,000 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
3. कौन से किसान योजना के लिए पात्र हैं?
विद्युत कनेक्शन से वंचित सभी किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4. आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आवेदन के लिए नवीन जमाबंदी और विद्युत कनेक्शन नहीं होने का स्वघोषित शपथ पत्र (पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक से प्रमाणित) की आवश्यकता होगी।
5. योजना का लाभ किस आधार पर दिया जाएगा?
लाभार्थियों का चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
6. योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई की सुविधा देना और खेती की लागत को कम करना है।
7. आवेदन कब तक किया जा सकता है?
इसकी अंतिम तिथि के बारे में जानकारी राजकिसान साथी पोर्टल या नजदीकी उद्यान कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
8. सोलर पम्प की स्थापना से क्या लाभ हैं?
सौर ऊर्जा पंप से बिजली और डीजल पर निर्भरता कम होगी, जिससे किसानों की बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।